ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल पर आरटीई उल्लंघन का आरोप, 24 घंटे में जवाब नहीं तो निबंधन रद्द।

आरटीई की अनदेखी पर स्कूल पर कार्रवाई की तलवार, 24 घंटे में जवाब नहीं तो रद्द होगा निबंधन।

बक्सर । ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा है। मामले को गंभीर मानते हुए चंदन कुमार द्विवेदी ने विद्यालय से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विद्यालय का निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

मामला शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत नामांकन से जुड़ा है। विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ज्ञानदीप पोर्टल से विद्यालय को 29 बच्चों का आवंटन किया गया था, लेकिन इनमें से 25 बच्चों का नामांकन नहीं लिया गया। इनमें 19 बच्चों का आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि उनका घर विद्यालय से दूर है, जबकि विभाग ने इस कारण को असंगत माना है।

विभागीय पत्र में कहा गया है कि 6 अप्रैल को निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन संबंधित विद्यालय का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसके बावजूद विद्यालय ने नामांकन प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखाई।

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि 14 अन्य बच्चों का नामांकन भी विद्यालय ने नहीं लिया। इस संबंध में विद्यालय को निर्देश दिया गया है कि वह स्पष्ट करे कि आवंटित बच्चों का नामांकन क्यों नहीं किया गया और इसे आरटीई उल्लंघन क्यों नहीं माना जाए। मामला सामने आने के बाद बक्सर में निजी विद्यालयों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

SOURCE: प्रभात खबर (PRINT MEDIA)

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